Thursday 8 September 2016

मीना-मीणा एक है, रट को छोड़कर हमें मीना व मीणा के भेद को समझना और समझाना होगा।

rpmwu84
    08.09.2016

मीना-मीणा एक है, रट को गाने वाले मीना समुदाय के समझदार व्यक्ति भी उन लोगों को परोक्ष रुप से सहयोग दे रहे हैं जिन्होंने इस आधारहीन बात को मीना-मीणा मुद्दा बनाकर आदिवासी मीना समाज के लोगों को परेशानी में डाल दिया है। हमारे समाज के प्रबुद्धजन भी इसी बात को विभिन्न प्रकारों से जस्टीफाई करने में लगे हैं कि मीना व मीणा एक ही अनुसूचित जनजाति है। जबकि तथ्य यह है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 के तहत राजस्थान राज्य के लिए मीना समुदाय को हिन्दी भाषा में “मीना” तथा अंग्रेजी भाषा में "Mina" शब्दों से अधिसूचित किया गया है। संवैधानिक अनुच्छेदों एवं रिकाॅर्डों में मीना (Mina) ही अंकित है। भारत के महापंजियन के अभिलेखों के अनुसार राजस्थान राज्य में मीणा जाति या जनजाति का उल्लेख नहीं है। 

राजस्थान राज्य के कई क्षेत्रों में बोली-भाषा एवं उच्चारण में अन्तर के कारण न को ण बोलने का प्रचलन है। जिसके कारण मीणा बहुप्रचलित शब्द हो गया। इस वजह से कई क्षेत्रों में मीना जनजाति के लोग स्वयं एवं अन्य सरकारी कर्मचारी व अधिकारी भी इस समुदाय के लोगों का सरनेम मीणा लिखने लग गये। आज भी जिन व्यक्तियों का सरनेम दस्तावेजों में मीना है, सरकारी दफ्तरों व प्रिन्ट मीडिया में अक्सर मीणा लिख दिया करते है। राजस्थान राज्य में पहले अंग्रेजी की पढ़ाई कक्षा 6 से प्रारम्भ होती थी जिसमें सिखाया जाता था कि 'इ' की मात्रा के लिए 'i' का प्रयोग होता है तथा ई की मात्रा के लिए 'ee' का प्रयोग होता है। इसी कारण से आदिवासी सामुदाय के लोग जो बाद में पढ़ने लगे, सरनेम की स्पेलिंग के लिए अंग्रेजी में मीना को Meena लिखने लग गये।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338ए के तहत् एक संवैधानिक संस्था है जिसे न्यायालय के अधिकार प्रदत्त हैं। आयोग के अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 28.10.2015 को आयोग की ओर से मुख्य सचिव राजस्थान को लिखे गये पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि उपनाम जाति/समुदाय नहीं होता है, जाति/समुदाय को उपनाम से जोड़कर संदेह नहीं करना चाहिए। भारत के किसी भी नागरिक को उपनाम लगाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। उपनाम किसी व्यक्ति की जाति या समुदाय का संकेत नहीं करता है। उन्होंने उनकी जनजाति का उदाहरण देते हुए कहा कि उराॅव जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में संविधान द्वारा अधिसूचित किया गया है परन्तु उनकी जनजाति के लोग अपना उपनाम कुजूर, टोपो, लकड़ा आदि लिखा करते हैं।

वर्ष 1986-87 में आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ने 28वीं रिपोर्ट में उपनाम के बाबत् लिखा है कि -
1) सूचियों में क्षेत्र शब्दावली का उपयोग नहीं किया जाये केवल वही नाम उपयोग में लें जो संविधान द्वारा उल्लिखित है। 

2) सरनेम के आधार पर समुदाय के नाम में संशय ना करें। यदि कोई गैर अनुसूचित जाति या जनजाति व्यक्ति ऐसा सरनेम लगाये जो कि एससी/एसटी के समान है तो उसे एससी/एसटी नहीं माना जा सकता है।

मीना समुदाय के कई व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र जारी करते समय वर्तनी में त्रुटि प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा की गई है। उनके जाति प्रमाणपत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 के अनुसार हिन्दी में मीना व अंग्रेजी में Mina वर्तनी दर्शाई जानी चाहिए थी, परन्तु प्राधिकारियों ने हिन्दी में मीणा व अंग्रेजी में Meena शब्दों का प्रयोग करके गलती की है जिसके कारण मीना समुदाय के व्यक्तियों को असुविधा एवं दिक्कतों में डाल दिया है। NCST की सम्पूर्ण गाइडलाइन्स के अवलोकन के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें -

28.10.2015 NCST Guidelines for Chief Secretary of Rajasthan


आजादी से पूर्व एवं आजादी के पश्चात् सन् 1901 से 2011 पिछले 110 वर्षों की समस्त जनसंख्या गणना के ऑंकड़ों में राजस्थान राज्य के सम्पूर्ण मीना समुदाय को एक ही हेड हिन्दी में मीना व अंग्रेजी में Mina के अन्तर्गत गिना गया है और इन्हीं ऑंकड़ों के आधार पर विभिन्न राजनीतिक व पंचायत के पदों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

हमारी जनजाति के समुदाय की सही स्पेलिंग हिन्दी में मीना व अंग्रेजी में Mina है। देश में किसी भी व्यक्ति को सरनेम लगाने पर कोई पाबंदी नहीं है। अतः व्यक्ति नाम के साथ सरनेम के रूप में मीना, मीणा, Meena, Mina, गाँव का नाम, गोत्र, पति का नाम, पिता का नाम या कुछ भी नहीं लगाने के लिए स्वतंत्र है। केवल ध्यान यह रखना है कि जाति/जनजाति के काॅलम में हिन्दी में मीना व अंग्रेजी में Mina स्पेलिंग्स ही उल्लेखित की जाये।

कुछ लोग जाती प्रमाणपत्रों अथवा नोकरियों हेतु आवेदन करते समय बोर्ड के दतावेजों में लिखे मीणा सरनेम को मीना में एवम Meena को Mina में बदल देते है जबकि सरनेम को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरनेम को बदलने से भविष्य में परेशानी आ सकती है।  

उक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर हम सभी को यह भली भाँति समझ लेना चाहिए कि हमारा समुदाय मीना (Mina) है। मीणा (Meena) या अन्य सरनेम/उपनाम मात्र है। हमें यह कहना छोड़ना होगा कि मीना और मीणा एक ही जनजाति है।

सादर 
रघुवीर प्रसाद मीना

3 comments:

  1. sir mere national level waale caste certificate mein "meena" hai. agar ab me change karwaanaa chahta hu to tehsildaar signature hi nhi karta hai,bolta hai ki abhi solution nhi huaa hai "mina" ,"meena" matter ka. to sir ab kya karoo............

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  2. The mixing of surname and caste is of some perdon is conspiracy hetched by manuwadis .whereas all baniya community sufixs Gupta caste and surnames like Bansal .But Meena is surname not caste ,caste is Mina .But they are mixing both and making fool

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Thank you for reading and commenting.